आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देना सही है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 7 नवंबर को अपना फैसला सुनाया। इस मामले में 5 जजों की बेंच में तीन जजों ने EWS आरक्षण के समर्थन में फैसला सुनाया है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने इस बात पर अपनी सहमति जाहिर की थी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण सही है और यह संविधान के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता। दूसरी ओर, चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रवींद्र भट्ट ने EWS कोटा को लेकर असहमति जतलाई थी।
EWS मतलब का मतलब क्या होता है (EWS In Hindi)?
EWS का मतलब (Economically Weaker Section) वर्ग होता है जिन्हें आसान भाषा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कहते हैं।
क्या है EWS कोटा?
EWS (what is ews reservation in hindi) का फुल फॉर्म आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है। सरकार ने सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगो के लिए 10% का आरक्षण लागू किया था। इससे पहले आरक्षण (Reservation) का लाभ सिर्फ अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और पिछड़ा (OBC) वर्ग के लोगों को ही मिलता था।
अभी कितना है आरक्षण?
हमारे संविधान के अनुसार देश में आरक्षण (EWS reservation percentage) की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती है और अभी 49.5% आरक्षण है। इसमें अनुसूचित जनजातियों (ST) को 7.5%, अनुसूचित जातियों (sc) को 15% और ओबीसी को 27%, आरक्षण दिया गया है। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS) के लोगों को 10% आरक्षण दिया जाता है।
EWS कैटेगरी क्या है (what is ews category)?
अड तक आरक्षण (Reservation) का लाभ सिर्फ अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और पिछड़ा (OBC) वर्ग के लोगो को मिल रहा था, परन्तु अब देश में इन तीनों वर्ग के लोगो के साथ-साथ सामान्य वर्ग (General Category) के लोगो को भी 10% आरक्षण का लाभ मिल पाएगा।
EWS सर्टिफिकेट क्या है (what is ews certificate)?
इस नई आरक्षण प्रणाली के अनुसार सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को 10% आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। इस आरक्षण की कोटा सुविधा का लाभ लेने के लिए इच्छुक लोगों को एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा, जिसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट (EWS Certificate) कहते है |
EWS सर्टिफिकेट का उद्देश्य (Purpose of EWS Certificate)
ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का मुख्य उद्देश्य सामान्य वर्ग के आर्थिक कमजोर व्यक्तियों को शिक्षा के क्षेत्र, सरकारी नौकरियों, कल्याणकारी योजनाओं और सीधी भर्ती आदि में 10% आरक्षण प्रदान करना है |
EWS के प्रमुख लाभार्थी कौन कौन है?
जाति और वर्ग के आधार पर आरक्षण के विपरीत, EWS कोटा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सामान्य श्रेणी को आरक्षण (EWS Reservation Eligibility) प्रदान करता है। यहां पर तथ्य यह है कि सामान्य श्रेणी से संबंधित व्यक्ति ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आता है, यह परिवार की वार्षिक आय पर निर्भर है। ईडब्ल्यूएस कोटे (ews reservation eligibility) के तहत आने वाले व्यक्ति के लिए उसकी या उसके परिवार की आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए । एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आय के स्रोत में कृषि, व्यवसाय और अन्य व्यवसाय भी शामिल किए गए हैं।
EWS की संपत्ति पर अनिवार्य शर्तें
EWS में आने वाले लोगों के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें निर्धारित की गई हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले किसी भी व्यक्ति के पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि होनी चाहिए। साथ ही उनका आवासीय फ्लैट 200 वर्ग मीटर या इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि अगर कोई आवासीय फ्लैट 200 वर्ग मीटर से अधिक है तो वह नगर पालिका के अंतर्गत नहीं होना चाहिए।
EWS आरक्षण कहां लागू है?
EWS आरक्षण सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आवेदन करने में छूट प्रदान करता है। शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए EWS कोटा के तहत 10 प्रतिशत आरक्षण होगा।
यूपीएससी में ईडब्ल्यूएस कोटा (EWS reservation UPSC)
UPSC में भी EWS कोटा सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए है। यहां अन्य आरक्षण के तहत आने वाला कोई भी उम्मीदवार इसके लिए आवेदन के पात्र नहीं है। UPSC में 10% EWS कोटा है और इसके लिए भी योग्यता की आवश्यकता है।
यूपीएससी में ईडब्ल्यूएस कोटा (EWS reservation UPSC) के लिए मानदंड
छात्र सामान्य उम्मीदवार होना चाहिए और छात्र के परिवार की सकल आय 8 लाख प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए। साथ ही अन्य सभी शर्तें भी लागू होती है।
यूपीएससी में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए आवेदन का तरीका (How to reply for EWS reservation)
यदि आप पात्रता के सभी मानदंड को पूरा करते हैं, तो आप आरक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन करते समय उनके पास अन्य दस्तावेजों के साथ आर्थिक कमजोर वर्ग का आरक्षण प्रमाण पत्र भी हो।
इच्छुक छात्रों को प्रमाण के रूप में दस्तावेज जमा करवाकर इस आरक्षण का लाभ उठा पाएंगे। छात्रों कोआवेदन करते समय डीएएफ फॉर्म जमा करना होगा। उसी के संबंध में यूपीएससी के दिशानिर्देशों के माध्यम का अनुसरण करें जाएं।
छात्रों को सीटों में 10% आरक्षण मिलेगा, पास करने की सीमा और प्रयासों की संख्या भी समान रहेगी।
UPSC में EWS आरक्षण के माध्यम से आयु में कोई छूट नहीं है। यानी कि उम्र का मानदंड भी वही रहता है जो सामान्य वर्ग के छात्र के लिए होता है।
EWS कोटे के फायदे
EWS बिल शैक्षणिक संस्थानों में नियुक्ति के लिए 10% आरक्षण प्रदान करके रोजगार के अवसर मुहैया कराने और लाभ बढ़ाने का समर्थन करता है। इसके अलावा, आरक्षण सिविल पदों और सिविल सेवाओं पर भी लागू होता है, यदि अगर इच्छुक व्यक्ति निर्धारित सीमा से कम आय प्राप्त करता है।