Mukhyamantri Maiya Samman Yojana: झारखंड राज्य सरकार ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना (What is Mukhyamantri Maiya Samman Yojana) शुरू की है । झारखंड राज्य की सभी महिला नागरिक जो 21 से 50 वर्ष की आयु के बीच हैं, वे इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। झारखंड राज्य सरकार के अनुसार, राज्य भर में कुल 45 लाख महिला नागरिक इस योजना के तहत वित्तीय सहायता का लाभ उठाएंगी। वित्तीय सहायता सीधे चयनित लाभार्थी के बैंक खाते में मासिक रूप से स्थानांतरित की जाएगी। यदि आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक है, तो उसे झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत नहीं चुना जाएगा।
मैया सम्मान योजना का उद्देश्य
15 अगस्त तक जमा होगा झारखण्ड मुख्यमंत्री सम्मान योजना का आवेदन प्रपत्र: श्री @HEMANTSORENJMM PIC.TWITTER.COM/DPU2P1GFTY
— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) AUGUST 5, 2024
मैया सम्मान योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य की महिला नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करके सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने से महिला नागरिकों को अपने दैनिक खर्चों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। यह योजना झारखंड राज्य की सभी आर्थिक रूप से अस्थिर महिला नागरिकों की सामाजिक स्थिति और जीवन स्तर को ऊपर उठाएगी। मासिक वित्तीय सहायता प्राप्त करके महिला नागरिक अपने बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवा या शिक्षा जैसी विभिन्न सुविधाएँ प्राप्त कर सकती हैं। योजना की आवेदन प्रक्रिया भी ऑनलाइन उपलब्ध है, इसलिए आवेदकों को विभिन्न सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाकर अपना बहुत समय बर्बाद नहीं करना पड़ता।
इस योजना के लिए 3 अगस्त से ऑनलाइन और वैधानिक दोनों माध्यम से आवेदन (mmmsy.jharkhand.gov.in Registration 2024) शुरू हो चुके हैं । महिलाओं को 3 से 10 अगस्त तक ऑनलाइन या पंचायत में भर्ती वाले शिविर आवेदन फॉर्म भरना होगा।
पोर्टल के बारे में
खुशियों का उपहार…
योजना का लाभ दे रही आपकी सरकार pic.twitter.com/XYJTrIZBoa— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) August 7, 2024
झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन करने के लिए झारखंड राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया पोर्टल झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है। इस पोर्टल की मदद से झारखंड राज्य की महिला नागरिक बिना कहीं जाए अपने घर बैठे ही इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आवेदक को पंजीकरण फॉर्म पर सभी विवरण सही ढंग से दर्ज करने होंगे और आवेदन पत्र जमा करने से पहले सभी सूचनाओं की समीक्षा करनी होगी। पंजीकरण फॉर्म में कुछ गलतियाँ होने पर अधिकारी आवेदक को अस्वीकार कर सकते हैं।
पात्रता मापदंड
- इच्छुक महिला झारखंड राज्य का स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक महिला नागरिक होनी चाहिए।
- महिला की उम्र 21 से 50 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक को अपना आधार कार्ड अपने बैंक खाते से लिंक कराना होगा।
- आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य को टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन पत्रिका
- मोबाइल नंबर
- बिजली का बिल
- निवास प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
स्टेप 1: सभी आवेदक जो योजना के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं, वे अब आधिकारिक एमएमएमएसवाई वेबसाइट mmmsy.jharkhand.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
स्टेप 2: जब आवेदक आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर पहुंच जाता है तो उसे प्रज्ञा केंद्र लॉगिन विकल्प पर क्लिक करना होगा ।
स्टेप 3: आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर एक लॉगिन पेज दिखाई देगा, आवेदक को अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा और सबमिट विकल्प पर क्लिक करना होगा ।
स्टेप 4: अब आवेदक को अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करना होगा और बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
स्टेप 5: बायोमेट्रिक पूरा करने के बाद आवेदक को अपना फोटो अपलोड करना होगा और आगे बढ़ें विकल्प पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 6: अब पंजीकरण फॉर्म आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन पर दिखाई देगा, आवेदक को पूछे गए सभी विवरण दर्ज करने होंगे और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
स्टेप 7: सभी विवरण दर्ज करने के बाद आवेदक को जल्दी से इसकी समीक्षा करनी चाहिए और सबमिट विकल्प पर क्लिक करके अपनी प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सभी आवेदक जो योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे अपने निकटतम पंचायत कार्यालय या आंगनवाड़ी केंद्र पर जा सकते हैं ।
- केंद्र पर पहुंचने के बाद आवेदक को संबंधित सरकारी अधिकारी से परामर्श करना होगा।
- सरकारी अधिकारी योजना के लिए आवेदन पत्र सौंपेंगे , आवेदक को आवेदन पत्र भरना शुरू करना होगा।
- आवेदक को पूछे गए सभी विवरण दर्ज करने होंगे तथा सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
- सभी विवरण दर्ज करने के बाद आवेदक को आवेदन पत्र संबंधित अधिकारी को वापस जमा करना होगा।