Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana: केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारें भी अपने राज्य के नागरिकों के लिए अलग-अलग योजनाएं चलाती हैं। चाहे वह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो या प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना। इन सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ गरीब जरूरतमंद लोगों को मिलता है। फिर एक ऐसी योजना है, जिसमें सरकार शादी करने के लिए 51 हजार की सहायता देती है।
देश के नागरिकों के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती हैं। जिसमें अलग-अलग लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई योजनाएं लाई जाती हैं। इनमें से अधिकतर योजनाएं गरीबों और जरूरतमंदों के लिए हैं। सरकार ऐसे लोगों की यथासंभव मदद करती है. चाहे वह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो या प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना। इन सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ गरीब जरूरतमंद लोगों को मिलता है।
केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारें भी अपने राज्य के नागरिकों के लिए अलग-अलग योजनाएं चलाती हैं। कई राज्यों की अलग-अलग तरह की योजनाएं हैं| उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार गरीब आश्रितों को उनकी शादी में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो फिर इस आर्टिकल में हम इस योजना के बारे में जानेंगे।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब परिवार को मदद
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीबों और निराश्रितों को शादी के लिए सरकार द्वारा कुल 51 हजार रुपये दिए जाते हैं। यह रकम एक साथ पूरी नहीं दी जाती। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत योजना की पात्र गरीब लड़कियों के खाते में शादी के बाद सरकार 31,000 रुपये जमा करती है।
बचे हुए पैसों में से 10,000 रुपये शादी में इस्तेमाल होने वाले बाकी सामान पर खर्च हो जाते हैं। फिर बचे हुए रुपये शादी समारोह की साज-सज्जा पर खर्च कर देते हैं। आपको बता दें कि इस योजना का लाभ केवल जरूरतमंद बेटियों को ही दिया जाता है।
योजना के लिए कौन पात्र है?
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत केवल उन्हीं परिवारों की बेटियों को शादी के लिए 51 हजार रुपये दिये जाते हैं। जिनके माता-पिता उत्तर प्रदेश से हैं। इसके साथ ही इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या ओबीसी समुदाय से है, तो उन्हें योजना का लाभ उठाने के लिए अपना जाति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी के वक्त दुल्हन की उम्र 18 वर्ष और दूल्हे की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए।
यह योजना मध्य प्रदेश में भी लागू है
आपको बता दें कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी जरूरतमंद गरीबों को शादी के लिए आर्थिक मदद देने की योजना चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के तहत विवाह के लिए 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।